Haryana Employment Exchange Registration New 2017



iii) सस्नातकोत्तर डिग्री हरियाणा/ चण्डीगढ/ दिल्ली में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त की हो।
iv) आवेदक की उम्र 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिये।
v) आवेदक सरकारी सेवा से बर्खास्त न किया गया हो।
vi) आवेदक किसी भी तरह के रोज़गार जैसे कि सार्वजनिक/निजी क्षेत्र/अर्ध-सरकारी और स्वरोज़गार, में शामिल नहीं होना चाहिये।
vii) आवेदक की सभी स्त्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रूपये से अधिक न हो।
viii) 6000/-रूपये प्रति माह की दर से मानदेय सौंपे गये कार्य को 100 घण्टे करने की एवज़ में देय होगा।
ix) मानदेय अधिकतम सीमा 3 वर्ष (36 महीने) तक या 35 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो, तक देय होगा ।
x) पंजीकरण केवल डिजीटल मोड में हारट्रोन द्वारा बनाये गये पोर्टल - www.hreyahs.gov.in पर आनलाईन होगा।

i) कि आवेदक के घर में एक चालू शौचालय है।
ii) कि आवेदक के परिवार का बिजली विभाग या कंपनियों की तरफ कोई लम्बित बकाया देय नहीं है/बिजली विभाग या कम्पनियों के डिफाल्टर नहीं हैं।
iii) कि आवेदक का परिवार किसी भी सहकारी बैक का डिफाल्टर नहीं है।
iv) कि उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा सार्वजनिक/पंचायत भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं हैं।
v) कि आवेदक परिवार षहरी स्थानीय निकाय को देय गृह कर का डिफाल्टर नहीं है।
नोट:
उन योग्य स्नातकोत्तर आवेदकों को जिन्हे नामित विभाग मानद कार्य देने के लिये सक्षम नहीं है, उन्हे 3000/-रूपये प्रति माह मानदेय इस शर्त पर दिया जायेगा कि जब भी विभाग द्वारा उसका नाम मनोनित किया जायेगा वह सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत कौशल प्रषिक्षण में भाग लेने जायेगा। आवेदक द्वारा 200 से ज्यादा कौशल प्रशिक्षण विकल्पों में से कम से कम दस विकल्प पंजीकरण के समय आनलाईन पोर्टल www.hreyahs.gov.in पर देना होगा। हरियाणा कौशल विकास मिशन (एचएसडीएम) द्वारा चिन्हित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिये अनुबंध-1 देखें।
क) यदि लाभार्थी निष्चित् कौशल प्रशिक्षण में भाग लेने के लिये दो बार विफल रहता / रहती है तो उसका भत्ता निलंबित कर दिया जायेगा
ख) यदि वह इस प्रकार के तीसरे कौशल प्रशिक्षण में भाग नहीं लेता / लेती तो उसका भत्ता बन्द कर दिया जायेगा।

क) मानदेय का भुगतान आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) के माध्यम से किया जायेगा।
ख) जिन मैट्रिक पास लाभार्थियों को 100/-रूपये प्रतिमाह बेरोज़गारी भत्ता दिया जा रहा था उन्हे 35 वर्श की आयु तक वही भत्ता मिलना जारी रहेगा। नए आवेदकों के लिये शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10$2 होनी अनिवार्य है।
ग) जब भी कोई लाभार्थी आवेदक निर्धारित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने में विफल रहता है और फलस्वरूप अयोग्य हो जाता है (उपरोक्त पैरा (2) व/अथवा (3) अनुसार) तो इस बारे विभाग को सूचित करने की पूर्ण जिम्मेवारी उसकी Hogi





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